नगर परिषद नालागढ़ के अधीन क्षेत्र एवं 21 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से सील
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल में कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के मामले आने के उपरान्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन किया है।
इन आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमण्डल में नगर परिषद नालागढ़ के अधीन आने वाला पूरा क्षेत्र तथा उपमण्डल की 22 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है।
इन ग्राम पंचायतों में रडियाली, गोलजमाला, नवाग्राम, किरपालपुर, किश्नपुरा, खेड़ा, धबोटा, बघेरी, कुंडलू, ब्रूना, जोघों, जगतपुर, पंजेहरा, बैरछा, मस्तानपुरा, बगलैहड़, गोलमजाला, खिलियां, घोलोवाल, कश्मीरपुर, हरिपुर संडोली तथा करसोली शामिल हैं। आदेशों के अनुसार उक्त क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं वाहनों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति एवं वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उक्त पूरे क्षेत्र में अब आगामी आदेशों तक कफ्र्यू में कोई छूट नहीं होगी तथा कोई भी दुकान एवं बैंक नहीं खोला जा सकेगा।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र में सभी आवश्यक एवं अन्य वस्तुओं, दवा उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योग कार्यरत रहेंगे। इस क्षेत्र में सभी आवश्यक एवं अन्य वस्तुओं, दवा उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों के कामगार एवं कर्मचारी अनुमति युक्त वाहनों में निर्धारित समय प्रातः 06.00 बजे से 08.00 बजे तक तथा सांय 06.00 बजे से 08.00 बजे तक आ-जा सकेंगे। किसी भी कामगार एवं कर्मचारी को पैदल आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उक्त क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का परिवहन भी जारी रहेगा
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
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