दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी:  नहीं होने देंगे दूसरा 1984

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दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी:  नहीं होने देंगे दूसरा 1984
दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी:  नहीं होने देंगे दूसरा 1984

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले तीन दिनों से जारी हिंसा पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बेहद तल्‍ख टिप्‍पणी की है। जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि दिल्ली में दूसरे ‘1984’ को नहीं होने देंगे। साथ ही कहा कि कहा कि जल्द से जल्द संवैधानिक पदाधिकारियों को क्षेत्र का दौरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को आश्वस्त करें कि आप कहीं भी रहें आप सुरक्षित रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से दंगा पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के बयानों वाले वीडियो देखे और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कि जिस दिन बयानबाजी हुई थी उसी दिन अगर एक्शन लिया होता तो यह मामला इतना नहीं बढ़ता। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में आईबी अधिकारी की मौत पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के उच्चतम अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों और उनके परिवारों से मिलने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। वहीं दिल्ली में हिंसा रोकने की जिम्मेदारी एनएसए अजीत डोभाल ने संभाल ली है। अजीत डोभाल उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी दफ्तर पहुंच चुके हैं।

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