ट्रांसफर बैन – हिमाचल में तबादलों पर लगी पूर्ण रोक
सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर हिमाचल सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। हालांकि वर्तमान में भी ट्रांसफर बैन थी और मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले हो रहे थे, लेकिन सोमवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक के बाद कार्मिक विभाग ने नए सिरे से दिशा- निर्देश जारी किए हैं।
जारी किये गये दिशा निर्देश में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों को छोडक़र सभी तरह के तबादलों पर आगामी आदेश तक अब पूर्णतया रोक रहेगी। मुख्य सचिव की ओर से ये आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष उपायुक्तों और मंडल आयुक्तों को जारी हुए हैं। इसमें कहा गया है कि 22 मार्च, 2022 को जारी निर्देशों के अनुसार कर्मचारी तबादलों पर रोक थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ तबादले हो रहे थे।
मामला सरकार के ध्यान में आने के बाद इसमें सुधार करते हुए अब कर्मचारी तबादलों पर पूर्णतया रोक रहेगी। साथ ही इन निर्देशों में एक प्रावधान यह किया गया है कि तबादला सिद्धांतों के पैरा-8 के मुताबिक ही कर्मचारी तबादले हो पाएंगे। इस पैरा-8 में मुख्यमंत्री को सिर्फ कुछ परिस्थितियों में तबादला आदेश जारी करने के अधिकार हैं।
इसमें ट्राइबल डिफिकल्ट और हार्ड एरिया में वेकेंट पोस्ट भरने के लिए, रिटायरमेंट, प्रोमोशन और न्यू क्रिएशन से आए पद भरने के लिए, प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद खाली हुए पद भरने के लिए या किसी अन्य प्रशासनिक जरूरत के आधार पर ही हो पाएंगे ।
बता दे कि कैबिनेट की बैठक के बाद ये निर्देश जारी हुए हैं, जिनके मुताबिक अब पहले से प्रोसेस में चल रहे तबादलों के डीओ भी प्रोसेस नहीं किए जाएंगे। जो आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं, वे वहीं रुक जाएंगे। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अब राज्य सरकार तबादलों से पीछा छुड़ाते हुए अन्य कार्यों पर ध्यान देना चाह रही है, इसलिए अब ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।