झाड़माजरी कंटेनमेंट जोन को परिष्कृत करने के संबंध में आदेश

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कार्यालय खुलने संबंध में आवश्यक आदेश जारी
डीसी सोलन 

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के नालागढ़ उपमंडल के स्टीलबर्ड गेस्ट हाउस, झाड़माजरी की 03 किलोमीटर की परिधि में घोषित कंटेनमेंट जोन क्षेत्र को जनहित में परिष्कृत करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट कि इस क्षेत्र में गत 02 सप्ताह से अधिक समय में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, के उपरान्त जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार अब बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ कार्यालय चौक से एलेम्बिक चौक (यह बु्रकलिन अस्पताल को कवर करेगा), एलेम्बिक चौक से ओरेंज रिजॉर्ट चौक (यह स्टीलबर्ड कंपनी को कवर करेगा) प्लॉट नंबर-8 सौभाग्य उद्योग, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ कार्यालय से स्कॉट एडिल, प्लॉट नंबर-56 की तरफ, हिलव्यू सोसायटी की पूर्ण बाड़बंदी रहेगी तथा ब्रुकलिन अस्पताल के दाईं ओर से मार्ग, जे एण्ड जे, जेएसके इलैक्ट्रिकल इत्यादि भी बंद रहेंगे। इस समूचे क्षेत्र को परिष्कृत कर नई कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

आदेशों के अनुसार नई कंटेनमेंट जोन में पूर्व की भांति प्रतिबंध लागू रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के तहत आने वाली 41 ग्राम पंचायतें एवं नगर परिषद नालागढ़ तथा नगर परिषद बद्दी में कर्फ्यू में ढील का समय बहाल कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक दी जाएगी। नई कंटेनमेंट जोन पर कर्फ्यू ढील के आदेश जारी नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 20 अप्रैल, 2020 को जारी आदेशों एवं समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की शर्तें लागू होंगी।

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