सोलन उपायुक्त केसी चमन ने आदेश पारित करते हुए जिला सोलन मे धारा 144 लागू कर दी है । ये आदेश फिलहाल 15 अप्रैल तक है जरूरत पढ़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है । इन आदेशो के मुताबिक किसी भी स्थान मे 4 लोगों से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नही हो सकेंगे । ऑटो, टैक्सी, निजी कार मे भी ड्राईवर के अलावा 1 आदमी ही सफर कर सकेगा । बसों मे भी बैठने की क्षमता से 70% से ज्यादा सवारियाँ नहीं बिठा सकेंगे । वहीं ढाबों, रैस्टौरेंट, बार, खाने के स्थानो मे भी टेबलों मे कम से कम 1 मीटर की दूरी हो व साथ ही सेनेटाइज हो । पार्कों, खेल के मैदान, पब्लिक प्लेस, मे भी ये धारा लागू रहेगी । इस दौरान धरने व रैलियो मे भी प्रतिबंध रहेगा ।
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