जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जारी किए आदेश

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जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सांविधिक प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के तहत ज़िला के भटियात विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती मतदान केंद्रों 15-भोटन,16-राउनी,31-तलाहरा और 32-डांगरी के तीन किलोमीटर के दायरे में मतदान वाले दिन 18 फरवरी को शाम 6 बजे से लेकर 20  फरवरी शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री  प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं ।

जारी आदेश के अनुसार उक्त सभी मतदान केंद्रों के तीन  किलोमीटर के क्षेत्र में 10 मार्च को मतगणना वाले दिन भी शराब की बिक्री को  प्रतिबंधित किया गया है ।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक