चालकों की सुविधा के लिए डीसी सोलन ने दिए आवश्यक आदेश-अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चन्देल

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जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आने वाले एवं आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यरत चालकों की सुविधा के लिए आदेश जारी किए हैं। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन विवेक चन्देल ने दी।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों के अनुसार कफ्र्यू अवधि में आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यरत एवं आवश्यक सामग्री के परिवहन में संलग्न चालकों की सुविधा के लिए जिला के सभी उपमण्डलों में टायर पंचर की चिन्हित दुकानें अगले आदेश तक प्रतिदिन हर समय खुला रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा पहले ही सोलन उपमण्डल में 12, नालागढ़ उपमण्डल में 09, अर्की उपमण्डल में 10 तथा कण्डाघाट उपमण्डल में 04 टायर पंक्चर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।


इन आदेशों के अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त सोलन उपमण्डल में कथेड़ पुलिस लाईन, सोलन के समीप अजय आॅटो मोटर (मालिक अजय कुमार, मोबाईल नम्बर 98173-55791, 75596-51051), नालागढ़ उपमण्डल में निर्मल सिंह टायर सर्विस, दभोटा, नालागढ़ (मोबाईल नम्बर 75890-27282), अर्की उपमण्डल में जय मां जालपा, समीप गगन फीलिंग स्टेशन कुनिहार (मालिक मनोज वर्मा, मोबाईल नम्बर 96255-25550) तथा कण्डाघाट उपमण्डल में मां भद्रकाली आॅटो टायर वक्र्स, ममलीग (मालिक राजेश कुमार, मोबाईल नम्बर 94183-91333) को अपनी टायर पंक्चर की दुकानें खुला रखने की अनुमति प्रदान की गई है।
इन सभी को कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोशल डिस्टेन्सिग, साफ-सफाई एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का पूरा पालन करना होगा।
इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी, उपमण्डलाधिकारी सोलन, नालागढ़, अर्की एवं कण्डाघाट तथा कार्यशाला मालिकों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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