चरस रखने के आरोप में महिला व पुरुष को 9 वर्ष 7 महीने का कठोर कारावास व जुर्माना
जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश ने चरस रखने के दो आरोपियों को 9 वर्ष 7 महीने के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। चरस का यह मामला वर्ष 2016 का है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 25 जनवरी 2016 को अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी योगेन्द्र पाल, पुलिस थाना औट, अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे।
इस दौरान झलोगी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग 21 में मौजूद नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सुबह 7 बजे कुल्लू से मंडी की ओर आ रही कार (HP01D -4836) को चेकिंग के लिए रोका गया। गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राईवर और एक महिला बैठी थी। इस दौरान पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो थैले से 1 किलोग्राम चरस बरामद हुई। जिस पर पुलिस थाना औट में अभियोग संख्या 05/2016 दर्ज हुआ था।
पकड़ी गई महिला की पहचान अनिता निवासी झिखली बेहड़ तहसील बैजनाथ और चालक की पहचान नाम रवि कुमार निवासी ठारु डाकघर पपरोला, तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा के रूप में हुई। इस मामले की जाँच अन्वेषण अधिकारी मुख्य आरक्षी योगीन्द्र पाल, पुलिस थाना औट ने अमल में लायी। तफ्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी औट ने अदालत में दायर किया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत इस मामले में 10 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम द्वारा की गयी। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अनिता और रवि कुमार को 1 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एन डी पी एस एक्ट की धारा 20 के तहत 9 वर्ष 7 महीने (प्रत्येक) के कठोर कारावास और 97-97 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषियों को 9-9 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।