खराब आर्थिक स्थिति की निगम की दलील खारिज, जनवरी 2016 से संशोधित वेतन देने के आदेश
हिमाचल हाईकोर्ट ने हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (HPMC) के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने HPMC कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थी सालिग राम चौहान की याचिका को स्वीकारते हुए HPMC को संशोधित वेतनमान का लाभ 3 माह के भीतर देने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि यह लाभ 3 माह के भीतर नहीं दिए तो HPMC को देय राशि 9 फीसदी ब्याज सहित चुकानी होगी।

