दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ट्विटर और वॉट्सऐप को आधार से लिंक करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकारको जवाब देने के लिए 24 सितंबर तक का समय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आधार के साथ सोशल मीडिया प्रोफाइल को जोड़ने के मामले को जल्द हल किया जाना चाहिए। पीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार इस मामले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है तो हमें ही कुछ करना होगा। पीठ ने कहा कि सरकार इस मामले में जल्द जवाब दे। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक कराने संबंधी पहल की है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने पर फेक न्यूज, आपत्तिजनक और पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोस्ट करने वालों की पहचान संभव हो पाएगी। जिस पर फेसबुक ने विरोध करते हुए कहा था कि इससे यूजर्स की निजता का हनन हो सकता है। फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके मांग की है कि आधार को सोशल मीडिया प्रोफाइल से लिंक करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को नोटिस भेजकर 13 सितंबर तक उनका पक्ष मांगा था। अब जबकि केंद्र सरकार ने अपना जवाब दे दिया है कि संबंधित सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
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