किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- ये पुलिस ऑथोरिटी का मामला

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कृषि कानून के खिलाफ 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीमकोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हम पहले ही कह चुके है ये मामला पुलिस का है। हम इस मामले में कोई आदेश नही देंगे।  ऑथोरिटी के तौर पर आप आदेश जारी करें। कोर्ट ने कहा- किसानों के ट्रैक्टर मार्च या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को अपनी अर्जी वापस लेनी चाहिए। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें।

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8 किसान यूनियनों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस को बताया कि किसान केवल बाहरी रिंग रोड पर शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। उनका शांति को भंग करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं, किसान नेता कलवंत सिंह संधू ने कहा कि किसान संगठनों के नेता 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों और पुलिस के बीच मंगलवार को मीटिंग हुई थी।

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