किसानों की ट्रैक्टर रैली में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- कानून-व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस ले फैसला
किसान नए कानूनों के विरोध में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस इसके पक्ष में नहीं है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलेगी या नहीं इस पर फैसला लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस को है। अब इस मामले पर बुधवार यानी 20 जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून-व्यवस्था की विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह कोर्ट नहीं तय करेगा। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली अवैध होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के प्रवेश की संभावना है। उधर किसान संगठनों ने भी कहा है कि वह दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस परेड के नजदीक नहीं जाना चाहते। बल्कि दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते है।। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रैक्टर रैली के मामले में दखल ना देना किसानों की जीत है। पुलिस और केंद्र सरकार इस मसले पर किसानों से बात करे, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी रैली से गणतंत्र दिवस की परेड को परेशान नहीं करेंगे, हम अलग इलाके में अपनी रैली निकालेंगे। अगर पुलिस रोकती है, तो हम फिर भी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे।

