कार्यालय खुलने संबंध में आवश्यक आदेश जारी

जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने केन्द्रीय गृह मन्त्रालय एवं प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना एवं संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आदेश दिए हैं कि पूर्व में छूट प्राप्त सेवाओं के अतिरिक्त कर्फ्यू अवधि में कुछ अन्य सेवाएं भी कार्यशील रहेंगी। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित दिशा-निर्देश जिला में घोषित कन्टेनमेंट जोन पर लागू नहीं होंगे। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले जिला के सील्ड क्षेत्र को भी इन आदेशों के दायरे से बाहर रखा गया है।

इन आदेशों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालय, इनके स्वायत्त एवं अधनीस्थ कार्यालय खुले रहेंगे। रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन एवं पूर्व चेतावनी जारी करने वाली एजेंसियां, एनआईसी, भारतीय खाद्य निगम तथा एनसीसी एवं सीमा शुल्क बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगे। 33 प्रतिशत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी आवश्यकतानुसार कार्यालय आएंगे।

राज्य सरकार के वे सभी अधिकारी एवं विभाग जो प्रदेश सरकार एवं उपायुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, कार्य करते रहेंगे। इन सभी आवश्यक सेवाओं के लिए न्यूनतम कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे। आयुष तथा होम्योपैथी से संबंधित स्वास्थ्य कर्मी भी कार्यरत रहेंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कामगार सामान्य कार्य समय में कार्य कर सकेंगे। इस अवधि में कामगारों को सोशल डिस्टेन्सिग नियम का सख्ती से पालन करना होगा तथा सभी कामगारों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी कामगारांे की पूर्व सूचना उपायुक्त सोलन को प्रदान की जाएगी। मनरेगा के तहत केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संरक्षण कार्य जैसे कि जलशक्ति एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

ईंट भट्ठा इकाईयां भी कार्य कर सकेंगी। इसके लिए इन इकाईयों को संबंधित श्रम अधिकारी को सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना के संबंध में कार्य आरम्भ करने से पूर्व लिखित में सूचित करना होगा। इस संबंध में लिखित पत्रक उपलब्ध होने के उपरांत संबंधित उपमंडलाधिकारी द्वारा कार्य आरम्भ करने के लिए मामलावार अनुमति प्रदान की जाएगी।
सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाएं तथा सरकारी भवनों का निर्माण कार्य किया जा सकेगा। नगर निकाय की सीमाओं के भीतर पूर्व में जारी सरकारी एवं अर्धसरकारी निर्माण कार्यों को किया जा सकेगा। यह सभी निर्माण कार्य तभी संभव हांेगे जब निर्माण स्थल पर श्रमिक उपलब्ध हों। निर्माण कार्य के लिए श्रमिक बाहर से नहीं लाए जा सकेंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि केवल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उन्हीं श्रमिकों से कार्य लिया जा सकेगा जिन्होंने कहीं बाहर यात्रा नहीं की है। यह आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधोनिर्माण संरचना पर भी लागू होंगे।

कार्य स्थल एवं उद्योग परिसर तक निजी वाहन संबंधित उपमंडलाधिकारी, सहायक आयुक्त परवाणू अथवा सक्षम प्राधिकरण से कर्फ्यू पास प्राप्त करने के बाद ही आ जा सकेंगे। इन चौपहिया वाहनों में चालक समेत केवल 03 व्यक्ति ही बैठ पाएंगे।
आवश्यक सेवाओं जिनमें स्वास्थ्य कारणों, पशु स्वास्थ्य एवं आवश्यक वस्तुएं लाना सम्मिलत हैं, के लिए निजी वाहन चलाने की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में निजी चौपहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त केवल एक यात्री ही आ-जा सकेगा। इस यात्री को भी पिछली सीट पर बैठना होगा। दोपहिया वाहनों में केवल चालक ही आ-जा सकेंगे। छूट प्राप्त श्रेणी में कार्य स्थल पर आने-जाने के लिए सरकारी अथवा सरकार द्वारा किराए पर लिए गए चौपहिया वाहनों में चालक के अतिरिक्त 03 कर्मियांे की अनुमति होगी। आदेशांे की अनुपालना न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 तथा 188 के तहत उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।





