जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने जिला में कामगारों के आवागमन के सम्बन्ध में 26 मार्च, 2020 को जारी अपने आदेशों के सन्दर्भ में परिशिष्ट जारी किया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी परिशिष्ट के अनुसार प्रदेश के भीतर कामगारों को उनके आवास अथवा रहने के स्थान से उद्योग परिसर लाने-ले-जाने के लिए उद्योग की अथवा किराए पर ली गई बस या वाहन द्वारा आवागमन के लिए चालक सहित वाहन की कुल क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक यात्रियों की शर्त में छूट प्रदान की गई है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उक्त छूट के साथ सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करना होगा और वाहन में खड़े होकर यात्रा नहीं की जा सकेगी।
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