माल रोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आदेश जिला दण्डाधिकारी सोलन ज़फ़र इकबाल ने आमजन की सुविधा के दृष्टिगत माल रोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 एवं 117 सहित अन्य अधिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जारी किए गए हैं। इन आदेशो के अनुसार 06 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से पुराना बस अड्डा सोलन (माल रोड सोलन) तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही सांय 05.30 बजे से सांय 07.30 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगी। प्रथम मार्च, 2022 से वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबन्ध का समय पूर्व की भान्ति सांय 05.30 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक किया जाएगा। इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें 27 जून, 2006 को जारी आदेशों के अनुरूप रहेंगी।
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