औद्योगिक क्षेत्र में कोविड-19 के संबंध में आवश्यक आदेश
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला सोलन के बद्दी, नालागढ़ तथा सोलन औद्योगिक क्षेत्र में कोविड-19 पॉज़िटिव रोगियों को आईसोलेशन सुविधा में शीघ्र पहुंचाने एवं उनके सम्पर्क में आए व्यक्तियों को त्वरित ढूंढने के लिए 02 अगस्त, 2020 को जारी अपने उन आदेशों के लिए परिशिष्ट एवं स्पष्टीकरण जारी किया है जिनके तहत पुलिस तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहायता के लिए टीमें अधिसूचित की गई थी।
संशोधित आदेशों के अनुसार अब जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्रों में कोविड-19 पॉज़िटिव रोगियों के सम्बन्ध में इन आदशों के अनुसार जारी किए गए दिशा-निर्देश लागू होंगे। आदेशों के अनुसार किसी औद्योगिक इकाई में यदि क्षेत्र में 48 घण्टे के भीतर 05 से कम कोविड-19 पॉज़िटिव रोगी पाए जाते हैं तो केवल उसी क्षेत्र को संक्रमण रहित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी जहां गत 48 घण्टों में कोविड-19 पॉज़िटिव रोगी गए हों। इस परिस्थिति में पूरी औद्योगिक इकाई को बन्द करने अथवा कार्यालय के अन्य क्षेत्रों में काम रोकने की आवश्यकता नहीं होगी तथा कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्र संक्रमण रहित करने के उपरान्त आरम्भ किया जाएगा।