औद्योगिक क्षेत्र में कोविड-19 के संबंध में आवश्यक आदेश

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जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला सोलन के बद्दी, नालागढ़ तथा सोलन औद्योगिक क्षेत्र में कोविड-19 पॉज़िटिव रोगियों को आईसोलेशन सुविधा में शीघ्र पहुंचाने एवं उनके सम्पर्क में आए व्यक्तियों को त्वरित ढूंढने के लिए 02 अगस्त, 2020 को जारी अपने उन आदेशों  के लिए परिशिष्ट एवं स्पष्टीकरण जारी किया है जिनके तहत  पुलिस तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहायता के लिए टीमें अधिसूचित की गई थी।

संशोधित आदेशों के अनुसार अब जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्रों में कोविड-19 पॉज़िटिव रोगियों के सम्बन्ध में इन आदशों के अनुसार जारी किए गए दिशा-निर्देश लागू होंगे। आदेशों के अनुसार किसी औद्योगिक इकाई में यदि क्षेत्र में 48 घण्टे के भीतर 05 से कम कोविड-19 पॉज़िटिव रोगी पाए जाते हैं तो केवल उसी क्षेत्र को संक्रमण रहित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी जहां गत 48 घण्टों में कोविड-19 पॉज़िटिव रोगी गए हों। इस परिस्थिति में पूरी औद्योगिक इकाई को बन्द करने अथवा कार्यालय के अन्य क्षेत्रों में काम रोकने की आवश्यकता नहीं होगी तथा कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्षेत्र संक्रमण रहित करने के उपरान्त आरम्भ किया जाएगा।

इस मामले में कोविड-19 पॉज़िटिव रोगियों की सूचना स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। ऐसे व्यक्तियों की सूचना व्यक्ति के आवास स्थान पर नियन्त्रण वाले प्रशासन को भी दी जाएगी। यह सूचना राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर परिस्थिति के अनुसार प्रदान करनी होगी। यदि किसी औद्योगिक इकाई में कोविड-19 के 05 से अधिक पॉज़िटिव रोगी पाए जाते हैं तो औद्योगिक इकाई के भवन अथवा खण्ड विशेष को संक्रमण रहित करने के लिए 48 घण्टे के लिए बन्द किया जाएगा। इकाई को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि उक्त भवन अथवा खण्ड पूर्ण रूप से संक्रमण रहित हो जाए। ऐसी इकाई में कार्य तभी आरम्भ हो पाएगा जब कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया गया हो।

इस मामले में भी कोविड-19 पॉज़िटिव रोगियों की सूचना स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। ऐसे व्यक्तियों की सूचना व्यक्ति के आवास स्थान पर नियन्त्रण वालेे प्रशासन को भी दी जाएगी। यह सूचना राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर परिस्थिति के अनुसार प्रदान करनी होगी। उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में कोविड-19 पॉज़िटिव रोगियों की विस्तृत सूचना के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक और शपथ पत्र इकाई प्रमुख द्वारा दिया जाएगा। यदि कोविड-19 पॉज़िटिव कर्मी गत 10 दिनों अथवा 10 दिनों से अधिक की अविध में उद्योग परिसर में न आया हो तो औद्योगिक इकाई को बन्द करने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु औद्योगिक इकाई को सेनिटाइज करना होगा। परिसर को सेनिटाइज करने के उपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

यदि रोगी पहले से ही क्वारेन्टीन सुविधा में रखा गया है तथा तदोपरान्त पॉज़िटिव आया है तो भी औद्योगिक परिसर को बन्द करने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु औद्योगिक इकाई को सेनिटाइज करना होगा। परिसर को सेनिटाइज करने के उपरान्त ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि औद्योगिक परिसरों को नियमित रूप से संक्रमण रहित बनाया जाए तथा सेनिटाइज किया जाए एवं प्रबन्धन यह सुनिश्चित बनाए कि मास्क पहनना, थर्मल स्केनिंग करना एवं समय-समय पर जारी अन्य नियमों का पूर्ण पालन हो।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 02 अगस्त, 2020 को बद्दी, नालागढ़ तथा सोलन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अधिसूचित टीमें आगामी आदेशों तक पूर्ववत कार्य करती रहेंगी। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में इन टीमों की दक्षता की समीक्षा पुलिस अधीक्षक बद्दी एवं उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ द्वारा सप्ताह में एक बार तथा शेष जिला के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सोलन द्वारा सप्ताह में एक बार एक बार की जाएगी।

Anju

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