उप निर्वाचन के सम्बन्ध में आदेश जारी

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ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 30-I के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 05 के उप निर्वाचन के सम्बन्ध में ड्राई डे के विषय में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 05 के लिए 29 सितम्बर, 2024 को होने वाले उप निर्वाचन के दृष्टिगत नगर निगम सोलन की परिधि में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन के परिधि में स्थित किसी भी होटल, भोजनालय, सराय, दुकान या अन्य निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थ एवं मदिरा की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
इन आदेशों के अनुसार मतदान क्षेत्र में उपरोक्त निर्धारित समयावधि में ड्राई डे घोषित किया गया है।
इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन के वार्ड नम्बर 05 के उप निर्वाचन के दृष्टिगत नगर निगम सोलन की परिधि में मतगणना पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शस्त्र लाइसेंस धारकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। उपरोक्त प्रतिबंध की अवहेलना करने पर दोषी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और निष्पक्ष एवं स्वतंत्र उप चुनाव के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस एवं गृह रक्षा तथा केन्द्रीय पुलिस बलों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। हथियारों के सम्बन्ध में यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Vishal Verma

20 वर्षों के अनुभव के बाद एक सपना अपना नाम अपना काम । कभी पीटीसी चैनल से शुरू किया काम, मोबाईल से text message के जरिये खबर भेजना उसके बाद प्रिंट मीडिया में काम करना। कभी उतार-चड़ाव के दौर फिर खबरें अभी तक तो कभी सूर्या चैनल के साथ काम करना। अभी भी उसके लिए काम करना लेकिन अपने साथियों के साथ third eye today की शुरुआत जिसमें जो सही लगे वो लिखना कोई दवाब नहीं जो सही वो दर्शकों तक