इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश: डॉ. कफील खान पर लगे एनएसए हटा कर तुरंत रिहा किया जाए
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया है। एनएसए हटाने का आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को पारित आदेश (एनएसए की कार्रवाई) गैरकानूनी है। कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है। कफील को पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद फरवरी में उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर कफील खान अगस्त, 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के मामले के बाद चर्चा में आए थे। यहां कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के चलते बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई थी। तब कफील खान संबंधित वार्ड के नोडल ऑफिसर थे. हालांकि, बाद में इस मामले में उन्हें रिहा कर दिया गया।


