इतने लोग ही बैठ सकेंगे अब गाड़ियों में
कुल 04 की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा तथा ई-रिक्शा में चालक के अतिरिक्त 02 यात्री
कुल 05 की क्षमता वाले ऑटो रिक्शा तथा ई-रिक्शा में चालक के अतिरिक्त 02 यात्री
कुल 05 की क्षमता वाली टैक्सी में चालक के अतिरिक्त 03 यात्री
कुल 07 की क्षमता वाली मोटर कैब में चालक के अतिरिक्त 04 यात्री
कुल 08 की क्षमता वाली मैक्सी कैब में चालक के अतिरिक्त 05 यात्री
कुल 10 की क्षमता वाली मैक्सी कैब में चालक के अतिरिक्त 06 यात्री
कुल 13 की क्षमता वाली मैक्सी कैब में चालक के अतिरिक्त 07 यात्री बिठाने की अनुमति प्रदान की गई है।
यह आदेश पूरे सोलन जिला में लागू होंगे।
आदेशों की अवहेलना पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सम्बन्धित प्रावधानों तथा अन्य नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
आॅटो रिक्शा में पिछली सीट को एक्रिलिक शीट अथवा अन्य माध्यम से 02 भागों में बांटना आवश्यक होगा ताकि यात्रियों के मध्यम सोशल डिस्टेन्सिग बनी रहेगी।






