कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने आवश्यक सेवाओं के लिए कर्मियों के सुचारू परिवहन एवं आवश्यक वस्तुओं को समय पर गन्तव्य स्थल पर पंहुचाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला उपायुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय राजस्व कर्मचारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नगर परिषद एवं नगर पंचायत, कोषागार, कैंट बोर्ड, विद्युत बोर्ड, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, सब्जी मण्डी, बीएसएनएल, विभिन्न बैंक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयुर्वेद विभाग तथा विभिन्न निजी टैलीकाॅम सेवा प्रदाताओं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के कर्मियों को अपने विभागाध्यक्ष द्वारा जारी पहचान पत्र साथ रखने होंगे। इन सभी विभागों, संस्थाओं एवं सेवाओं के विभागाध्यक्ष कार्य के लिए कर्मचारियों के आने-जाने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे निजी पूलड् वाहनों के वाहनों के प्रवेश पत्र जारी करने के लिए भी प्राधिकृत हैं।
इन आदेशोें के अनुसार बैंकों की नकदी एवं कर्मियों को ले जा रहे वाहनों को अपने वाहन पर ‘बैंक डयूटी’ अंकित करना होगा। इन वाहनों के लिए अलग से कोई प्रवेश पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल कर्मियों को अपने वाहन पर ‘डाॅक्टर अथवा चिकित्सा कर्मी’ दर्शाता बैनर प्रदर्शित करना होगा। इन वाहनों के लिए अलग से कोई प्रवेश पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। विभिन्न आवश्यक वस्तुएं ला रहे वाहनों को ‘आवश्यक वस्तु’ लिखा बैनर प्रदर्शित करना होगा। ऐसे वाहनों के लिए भी अलग से कोई प्रवेश पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी उपमण्डलाधिकारियों, उपायुक्त सोलन के सहायक आयुक्त, सहायक आयुक्त परवाणु, जिला के सभी तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को सम्बन्धित विभागों, संस्थानों एवं व्यक्तिगत आग्रह पर अन्य प्रवेश पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है।
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