जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तथा उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचन की घोषणा के साथ ही उन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश पंचायत तथा नगर पालिका आदर्श आचार संहिता-2020 लागू हो गई है जहां घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होना है। उन्होंने स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सुचारू, सुव्यवस्थित एवं शांतिप्रिय निर्वाचन के लिए सभी से आचार संहिता की अनुपालना का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया के समापन तक लागू रहेगी।
केसी चमन ने कहा कि सोलन जिला में नगर निगम सोलन तथा नगर पंचायत कण्डाघाट के अतिरिक्त सभी स्थानों पर घोषित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होना है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में नगर परिषद परवाणू, नगर परिषद नालागढ़, नगर परिषद बद्दी तथा नगर पंचायत अर्की के लिए आवश्यकतानुसार 10 जनवरी, 2021 को प्रातः 8.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के उपरान्त नगर परिषद मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी तथा मतगणना के तुरंत उपरांत परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इन शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया 12 जनवरी, 2021 तक पूर्ण कर ली जाएगी। केसी चमन ने कहा कि जिला की सभी 240 ग्राम पंचायतों में 03 चरणों में प्रातः 8.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक मतदान होगा। आवश्यकतानुसार प्रथम चरण का मतदान 17 जनवरी, 2021 को, द्वितीय चरण का मतदान 19 जनवरी, 2021 को तथा तृतीय चरण का मतदान 21 जनवरी, 2021 को होगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, उप प्रधानों तथा प्रधान पदों के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत उपरान्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए मतगणना 22 जनवरी 2021 को प्रातः 8.30 बजे से सम्बन्धित खण्ड मुख्यालय पर होगी। मतगणना समाप्त होने के उपरान्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, उप प्रधानों तथा प्रधान पदों के लिए निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन का परिणाम खण्ड मुख्यालय पर मतगणना के उपरान्त घोषित किया जाएगा। जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन का परिणाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 75 (टप्) के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया 23 जनवरी 2021 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार किसी भी दल या उम्मीदवार या उनके समर्थकों अथवा अनुयायियों द्वारा किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति पर बिना अनुमति झण्डे, सूचना पत्र अथवा पोस्टर नहीं चिपकाए जाएंगे एवं नारे इत्यादि नहीं लिखे जाएंगे। अवहेलना पर हिमाचल प्रदेश खुले स्थान (विदरूपिता निवारण) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है। निर्वाचन प्रचार के दौरान प्लास्टिक से बनी निर्वाचन सामग्री का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे निर्वाचन परिणाम के एक सप्ताह के भीतर अपने पोस्टर/सूचना पत्र तथा झण्डे आदि हटाएं एवं नष्ट करें।
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्हांेने कहा कि लाउड स्पीकर केवल प्रातः 9.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय से भी कम समय के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया या आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं दर्शायी अथवा सुनाई जा सकेगी। मुद्रक व प्रकाशक के नाम व पते के बिना कोई भी पोस्टर, पेंफलेट, पत्रक एवं परिपत्र अथवा विज्ञापन नहीं छापा जा सकेगा।
केसी चमन ने कहा कि नियमानुसार जिला परिषद सदस्य के लिए व्यय सीमा 01 लाख रुपए, नगर परिषद सदस्य के लिए व्यय सीमा 75 हजार रुपए तथा नगर पंचायत सदस्य के लिए 50 हजार रुपए निर्धारित की गई है। व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा रखना अनिवार्य है।
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