अर्की उपमण्डल के क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन से हुए बाहर
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के अर्की उपमण्डल में क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन से बाहर करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उपमण्डलाधिकारी अर्की की रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार कुनिहार में कुसुम गर्ग की दुकान (अमरटैक्स) से राज दरबार (वार्ड नम्बर 3) तक एवं भारतीय स्टेट बैंक एटीएम (राणा भवन) से लोक राम भारद्वाज की दुकान (वार्ड नम्बर 4 का हिस्सा) को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया गया है। पंचायत घर कुनिहार के समीप स्थित गौतम निवास (उच्चा गांव की सीमा पर एकांत स्थल) को भी कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया गया है।
इन क्षेत्रों में अब 20 जुलाई 2020 को जारी आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों में 05 जुलाई, 2020 को जारी आदेश लागू होंगे। यह निर्णय उपमण्डलाधिकारी अर्की की उस रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि उक्त क्षेत्रों में सघन जांच एवं परीक्षणों के उपरांत कोविड-19 महामारी का कोई नया मामला नहीं पाया गया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशो तक जारी रहेंगे।