अम्ब में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बिजली विभाग के जेई के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया दर्ज
अम्ब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग के एक जेई के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। दरअसल बिजली विभाग के उक्त जेई ने कुछ लोगों की शिकायत पर नवंबर 2020 में कांशीपुर निवासी शिकायतकर्ता चमन लाल के निर्माणाधीन घर में दबिश देकर बिजली चोरी का मामला बनाकर हुए उसपर 103480 रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन इसी बात को लेकर शिकायतकर्ता ने आरोपित जेई पर जुर्माना लगाने की शक्ति के साथ-साथ जुर्माना लगाए।
क्षेत्र को भी उसके अधिकार क्षेत्र में न होने बात पर सवालिया निशान उठाते हुए पुलिस थाना अम्ब में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह एक रसूखदार व्यक्ति है लेकिन कुछ शरारती लोगों की झूठी शिकायत पर जेई बिना किसी अधिकार न केवल उसके घर में घुसा बल्कि उनके घर में लगे बिजली के मीटर के साथ भी छेड़छाड़ की। इतना ही नही उसने रसीद पर झूठी मोहर का इस्तेमाल करके 103480 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि बिजली विभाग के एक्ट के अनुसार शिकायत के बावजूद भी जेई को इंस्पेक्शन या असेसमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है।
बिजली विभाग के नियमों के अनुसार विभाग का एक्सियन या एसडीओ ही ऐसी कार्यवाही कर सकता है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस थाना अम्ब में दी शिकायत पर कोई कार्यवाही न होने के चलते एसपी ऊना के पास भी गुहार लगाई थी बावजूद इसके इस मामले में कोई कार्यवाही न होने के चलते उसे मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है। उधर इस मामले को लेकर आरोपित जेई का भी पक्ष सामने आया है। जेई का कहना है कि उस दौरान उनके आस उक्त क्षेत्र का अतिरिक्त कार्यभार था। मौके पर बिजली चोरी पाई गई थी। आरोपी को जुर्माना विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा लगाया गया है।
डीएसपी अम्ब सृष्टि पांडे ने कहा कि पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर इस मामले में नामजद आरोपित जेई के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच थाना प्रभारी अम्ब को सौंप दी है।