अभी जेल में रहेंगे अर्नब गोस्वामी, जमानत याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने की खारिज
इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिये उकसाने से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुये हाई कोर्ट ने निचली अदालत जाने के लिए कहा है।
इससे पहले अर्णब को मुंबई स्थित उनके आवास से रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई थी। मामले में अर्णब के अलावा दो अन्य आरोपियों, फिरोज शेख और नीतेश सारदा को गिरफ्तार किया गया था। अर्नब गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश सारदा ने अपनी ‘अवैध गिरफ्तारी’ को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी।