जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने आदेश जारी कर कोविड-19 के दृष्टिगत कफ्र्यू ढील के समय जिला में सभी दुकानों को ‘क’, ‘ख’ व ‘ग’ श्रेणी में विभाजित किया है। यह निर्णय लोगों की आवश्यकताओं के दृष्टिगत लिया गया है।
इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में सभी दुकानें निश्चित समय सारिणी के आधार पर अब सप्ताह में तीन दिन खोली जा सकेंगी। सभी दुकानों को खोलने का समय प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक रहेगा। दवाई व चशमे की दुकानें प्रातः प्रातः 08.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक खुली रह सकेंगी।
आदेशों के अनुसार ‘क’ श्रेणी के तहत दवा, चशमा, फल, सब्जी, दूध, किराना, मिठाई व हलवाई की दुकानें, रेस्तरां, ढाबा, बेकर्स एवं पिज्जा शाॅप्स, वाहन गैराज, कार्यशाला, कार वांशिग, ड्राई क्लीनर्स एवं वाशर मैन की दुकानें सप्ताह में प्रतिदिन खुली रहेंगी। मिठाई व हलवाई की दुकानें, रेस्तरां, ढाबा, पिज्जा शाॅप्स को केवल कांउटर बिक्री व होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इन दुकानों के भीतर बैठकर खान-पान की अनुमति नहीं होगी।
आदेशों के अनुसार ‘ख’ श्रेणी के तहत हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, लोहा, साईकिल, बिजली उपकरण, ईलैक्ट्राॅनिक्स, रिपेयर एवं स्पेयर की दुकानें, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर, बर्तन व क्राकरी की दुकानें, प्रिटिंग प्रैस, फ्लैक्स, किताबें, स्टेशनरी, रबड़ स्टैम्प, मोबाईल एवं कम्पयूटर की दुकानें, रिपेयर की दुकानें, घड़ी की दुकानें, गिफ्ट् शाप्स, फूल विक्रय करने वाली दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक खोली जा सकेंगी।
आदेशों के अनुसार ‘ग’ श्रेणी के तहत रेडीमेड गारमेंटस की दुकानें, कपड़े, जूते, चप्प्ल, फर्नीचर की दुकानें, बैग, सूटकेस की दुकानें, आाभूषण की दुकानें, बुटीक, दर्जी व रंगदार की दुकानें, कम्बल, चादर, पर्दें, गद्दे की दुकानें, मनियारी व काॅस्मेटिक्स की दुकानें, कबाड़ी व सभी प्रकार के जनरल स्टोर एवं दुकानें जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं दर्शाई गई हैं, मंगलवार, वीरवार व शनिवार को प्रातः 08.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक खोली जा सकेंगी।
‘क’ श्रेणी में अंकित सभी प्रकार की दुकानोें को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रविवार को बन्द रहेंगी। जिला में जो दुकानें नगर परिषद अथवा कैंटोनमेंट बोर्ड एवं नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित हैं, को खोलने का आधार दुकान में मुुख्य रूप से उपलब्ध उत्पाद के अनुरूप होगा। नगर परिषद सोलन में स्थित सभी मार्किट परिसर उपरोक्त श्रेणियों के आधार पर ही खुलेंगे।
अन्य सभी शर्तें 03 मई, 2020 को जारी आदेशों के अनुरूप रहेंगी।
यह आदेश 22 मई, 2020 से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।.0.
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