अब गाड़ी के साथ नहीं बेच पाएंगे नंबर, RTO का आदेश
हिमाचल प्रदेश में अब लोग अपनी गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच पाएंगें। हिमाचल मोटर यान नियम 69-ख के तहत यह नया नियम लागू किया गया है। पूरे प्रदेश में यह नियम लागू होगा, जिसके तहत काेई भी वाहन मालिक गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच सकेगा।





