अनुबंध सेवाकाल को पेंशन में न गिनना न्याय के खिलाफ – कर्मचारी संघ
हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना कर्मचारी संघ, जिला सोलन के अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने अनुबंध सेवाकाल को पेंशन के लिए मान्यता न देने को पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मूल भावना के विरुद्ध बताया है। उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
संघ के अध्यक्ष अशोक ठाकुर, महासचिव महेन्द्र कुमार, कोषाध्यक्ष संत राम, राज्य संविधान पर्यवेक्षक श्याम लाल और राज्य उपाध्यक्ष दीपक ओझा ने संयुक्त बयान में कहा कि जिन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, उनमें अधिकांश अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी रहे हैं।
उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में अनुबंध सेवाकाल और दैनिक भोगी सेवाकाल को पेंशन के लिए गिने जाने की पुष्टि की है। इसके बावजूद सरकार यदि नए अधिनियम को पुरानी तिथि से लागू करती है तो यह हजारों कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा।
संघ पदाधिकारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन विकल्प देने के बाद कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाला नियोक्ता अंशदान भी बंद हो गया है, जिससे वे दोहरी मार झेल रहे हैं। न केवल उन्हें पेंशन से वंचित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें अदालतों का रुख करने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है, जिससे वृद्धावस्था में मानसिक और आर्थिक तनाव बढ़ रहा है।
अध्यक्ष अशोक ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अनुबंध सेवा से जुड़े अधिनियमों में संशोधन कर अनुबंध सेवाकाल को पुरानी पेंशन के लिए शामिल किया जाए, ताकि कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके।