अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को सरकार ने राहत देते हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने 50 फीसद अंकों की शर्त को हटा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से आए सर्कुलर के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी व जैन समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 50 फीसद अंकों की शर्त रखी गई थी। जिस विषय में वह स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री कर रहे हैं उससे पिछली कक्षा में उनके 50 फीसद अंक होने अनिवार्य थे।
उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विद्यार्थी 15 दिसंबर तक नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने आवेदन करने की तिथि भी बढ़ा दी है। इसके बाद 31 दिसंबर तक आवेदनों की वेरिफिकेशन होगी। संयुक्त निदेशक उ’चतर शिक्षा विभाग व छात्रवृत्ति के नोडल आफिसर डा। हरीश कुमार ने बताया कि दसवीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सरकार प्रदान करती है। इसमें पहले वही विद्यार्थी आनलाइन आवेदन कर सकते थे, जिनके अंक 50 फीसद हों। अब सरकार ने यह शर्त खत्म कर दी है।
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