हिमाचल में ट्रांसपोर्ट के बहाने सीमेंट गबन, पुलिस ने चालक व व्यापारी पर कसा शिकंजा
बागा थाना क्षेत्र में सीमेंट से जुड़े एक गबन के मामले में दो लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मामला सामने आया है। दी मांगल लैंड लूजर्स एवं इफेक्टिड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव हंसराज ने 26 दिसंबर 2024 को पुलिस थाना बागा में शिकायत दर्ज करवाई थी।शिकायत में उल्लेख किया गया कि गाड़ी (HP 11C-2625) जो समिति के माध्यम से सोनू कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव पडयार द्वारा चलाई जा रही थी, 19 सितंबर को बिलासपुर स्थित DLIP Buildcon Ltd., 23 व 25 सितंबर को मल्याणा स्थित Gawar Construction Ltd., और 28 सितंबर को पवारी स्थित Patel Engineering Ltd. के लिए सीमेंट लेकर रवाना हुई थी। लेकिन इन सभी स्थानों पर सीमेंट की डिलीवरी नहीं हुई और न ही कोई भुगतान किया गया।
मामले की जांच के दौरान 9 जनवरी 2025 को पुलिस ने चालक सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने सीमेंट का कुछ हिस्सा बिलासपुर निवासी संजय कुमार को बेच दिया था।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी संजय कुमार पुत्र शोभा राम, निवासी गांव घमारड़ा, जिला बिलासपुर को भी इस षड्यंत्र में संलिप्त पाया। उसे BNSS की धारा 35(3) के तहत पाबंद किया गया है। प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि संजय कुमार ने चालक के साथ मिलीभगत कर जानबूझकर सीमेंट को गंतव्य तक नहीं पहुंचने दिया और सस्ते दामों में उसे खरीद लिया।