बीपीएल के लिए बदलेंगे मापदंड, पेड़ कटान पर रोक; जानें मंत्रिमंडल के 20 बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनकी स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सराहा। मंत्रिमंडल ने कहा कि डॉ. सिंह की दूरदर्शिता और सहयोग के कारण राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं साकार हुईं। इनमें अटल सुरंग, तीन मेडिकल कॉलेज, नैरचौक में ईएसआईसी अस्पताल, आईआईटी मंडी, आईआईआईटी ऊना, केंद्रीय विश्वविद्यालय और कांगड़ा में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को मंजूरी दी।
बीपीएल चयन के लिए अप्रैल में फिर से सर्वे होगा
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी व यादविंद्र गोमा ने दी। नेगी ने कहा कि बीपीएल पात्रों के चयन के लिए अप्रैल में फिर से सर्वे होगा। बीपीएल को लेकर केंद्र की ओर से निर्धारित 2.82 लाख का कोटा उतना ही रहेगा, लेकिन इसके मापदंड बदले जाएंगे। कहा कि बीपीएल के लिए आय 1.50 लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने बीपीएल सूची में उन परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दी, जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जिन परिवारों का मुखिया 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है, जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है तथा जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों या किसी अन्य स्थिति से पीड़ित हैं, जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो जाती है।
पेड़ कटान पर रोक
बैठक में सफेदा, पॉपुलर और बांस को छोड़कर अन्य प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। साथ ही दस वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार बिक्री के लिए खैर के पेड़ों के कटान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी की शिकायतों के निवारण के लिए ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90:10 वित्तपोषण फार्मूला अपनाने का अनुरोध दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। वैकल्पिक रूप से इसने अंतरराज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।
पांच मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाएं ऊर्जा विभाग को
मंत्रिमंडल ने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। नालागढ़ में 1 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसका क्रियान्वयन एचपीपीसीएल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने को भी मंजूरी दी। परियोजना के चालू होने के बाद पहले 10 वर्षों के लिए 2.5 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष का शुल्क लगाया जाएगा, जो उसके बाद बढ़कर 5 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति वर्ष हो जाएगा।
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तारा देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र ग्रीन एरिया में
मंत्रिमंडल ने वैट, सीएसटी, प्रवेश कर आदि जैसे अधिनियमों के अंतर्गत लंबित मामलों, मुकदमों और बकाया राशि के निपटान के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 शुरू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। पर्यावरण संरक्षण तथा हरित पट्टी में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में तारा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने का निर्णय लिया।