नालागढ़ कन्टेनमेन्ट जोन के सम्बन्ध में आदेश

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कार्यालय खुलने संबंध में आवश्यक आदेश जारी

जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिला के नालागढ़ उपमण्डल के नालागढ़ स्थित तबलीगी मरकज़ के 03 किलोमीटर के दायरे में घोषित कन्टेनमेंट जोन के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जनहित में जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार मरकज़ क्षेत्र, रामशहर मार्ग-प्रीतनगर सेरी गांव-किला मार्ग दोराहा नालागढ़ की सीमा तक, चुहुवाल, फ्रेन्डस कॉलोनी एवं रख घनसोत, गांव दत्तोवाल एवं चुहुवाल के तहत पूरा क्षेत्र, ग्राम पंचायत गोलजमाला में गांव पलासरा का वार्ड नंबर-04, ग्राम पंचायत गोलजमाला में गांव नंगल निचला का वार्ड नंबर-09 तथा ग्राम पंचायत नवाग्राम में वार्ड नंबर-01 सौरी गुलाबपुरा को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नालागढ़ में उपराक्त के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर कर दिया गया है।

आदेशों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन की परिधि से बाहर किए गए क्षेत्र में कर्फ्यू ढील के समय को बहाल कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर्फ्यू ढील का समय प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तह रहेगा। इस संबंध में 11 अप्रैल तथा 20 अप्रैल, 2020 को जारी आदेशों में दी गई शर्तें यथावत रहेंगी। यह शर्तें कन्टेनमेंट जोन से बाहर किए गए समूचे क्षेत्र में लागू होंगी।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उपमंडलाधिकारी नागरिक की रिपोर्ट में सूचित किया गया है कि नालागढ़ के तबलीगी मरकज़ क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा घर-घर जाकर एक्टिव केस फाईडिंग अभियान का प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में गत 02 सप्ताह में कोविड-19 संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। यह आदेश केवल नालागढ़ स्थित तबलीगी मरकज़ कन्टेनमेंट जोन से बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए हैं।

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